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पुणे में 40% Property Tax छूट: जानें अंतिम तारीख बढ़ने की कहानी और फायदे!

  • पुणेवासियों के लिए बड़ी राहत! PMC ने 40% Property Tax छूट का लाभ उठाने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है।
  • जानिए इस टैक्स छूट की पूरी कहानी, फायदे और पाने की प्रक्रिया….
  • अंतिम तारीख कब तक बढ़ी?…

(पूरा शीर्षक जानने के लिए लेख पढ़ें)

Property Tax
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पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 40% Property Tax Rebate की डेडलाइन 30 नवंबर तक बढ़ाई

पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (PMC) ने खुद के उपयोग वाले रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर 40% rebate का लाभ उठाने की डेडलाइन 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। ये पब्लिक डिमांड और सिविक बॉडी के दो दिनों के बंद के बाद किया गया है।

PT-3 फॉर्म, जो इस rebate का दावा करने के लिए ज़रूरी है, पहले 15 नवंबर तक जमा करना था। ये एक्सटेंशन प्रॉपर्टी ओनर्स के लिए बड़ी राहत है, जो इस महत्वपूर्ण टैक्स बेनिफिट से चूक सकते थे।

40% Property Tax Rebate का महत्व

40% Property Tax Rebate एक पुरानी पॉलिसी है जो पुणे के रेजिडेंट्स पर फाइनेंशियल बर्डन को कम करने के लिए है। ये rebate 1970 में शुरू की गई थी, 1961 में खड़कवासला डैम टूटने के कारण आई बाढ़ के बाद।

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इसका मकसद रेजिडेंट्स की मदद करना था ताकि वे अपने घरों की मरम्मत और रखरखाव कर सकें, और ये आज भी होमओनर्स के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट है।

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ऐतिहासिक संदर्भ

1961 में खड़कवासला डैम टूटने से गंभीर बाढ़ आई, जिसमें काफी प्रॉपर्टी डैमेज और जान-माल का नुकसान हुआ। करीब 1,000 लोग मारे गए और 65,000 बेघर हो गए। इसके जवाब में, PMC के जनरल बॉडी ने 1970 में Property Tax Rebate देने का निर्णय लिया, जिससे प्रभावित परिवारों पर फाइनेंशियल बर्डन कम हो और पुनर्निर्माण में मदद मिले।

हाल की घटनाएँ और नागरिक प्रतिक्रिया

2019 में, PMC ने स्टेट ऑडिट डिपार्टमेंट की आपत्तियों के बाद rebate को हटा दिया। इस निर्णय से काफी असंतोष फैला क्योंकि Property Tax बिल्स बिना rebate के जारी किए गए, जिससे रेजिडेंट्स के खर्चे काफी बढ़ गए। तीव्र पब्लिक प्रोटेस्ट हुए, जिससे सिविक एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेट गवर्नमेंट से समाधान की अपील करनी पड़ी।

अप्रैल 2023 में, स्टेट गवर्नमेंट ने rebate को फिर से लागू किया, जिससे PMC को खुद के उपयोग वाले रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर 40% टैक्स rebate देने की अनुमति मिली। इसके बावजूद, कई एलिजिबल रेजिडेंट्स को गलत टैक्स बिल्स मिले, जिसमें rebate नहीं था, जिससे कन्फ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन बढ़ी।

PT-3 फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया

rebate का लाभ उठाने के लिए, रेजिडेंट्स को PT-3 फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं, जो उनकी एलिजिबिलिटी साबित करते हैं। 30 नवंबर तक का एक्सटेंशन रेजिडेंट्स को फॉर्म भरने और जमा करने के लिए अतिरिक्त समय देता है।

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हालांकि, इस प्रक्रिया को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है, क्योंकि रेजिडेंट्स का कहना है कि एलिजिबिलिटी वेरिफाई करने की जिम्मेदारी PMC की होनी चाहिए, ना कि होमओनर्स की।

सिविक एडमिनिस्ट्रेशन का रुख

Property Tax डिपार्टमेंट के इंचार्ज अजीत देशमुख ने एक्सटेंशन के लिए पब्लिक डिमांड को स्वीकार किया और म्युनिसिपल कमिश्नर की मंजूरी से ये निर्णय लिया। 16 नवंबर को PMC के दो दिन के बंद के बाद फॉर्मल ऑर्डर साइन किया जाएगा।

पूर्व कॉर्पोरेटर और एक्टिविस्ट्स ने फेस्टिव सीजन को देखते हुए और लंबी एक्सटेंशन की मांग की है, क्योंकि इससे सबमिशन में देरी हो रही है।

Rebate स्कीम के फायदे

फिर से लागू की गई rebate स्कीम होमओनर्स के लिए महत्वपूर्ण फाइनेंशियल रिलीफ देती है:

वार्षिक टैक्सेबल वैल्यू में 40% कमी: खुद के उपयोग वाले रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की वार्षिक टैक्सेबल वैल्यू में काफी कमी।
वार्षिक किराए में 15% कमी: अतिरिक्त डिस्काउंट, जो ओवरऑल फाइनेंशियल बेनिफिट को बढ़ाता है।

Rebate पाने के लिए स्टेप्स

  • PT-3 फॉर्म डाउनलोड करें: PMC की ऑफिशियल वेबसाइट या लोकल सिविक ऑफिस से।
  • फॉर्म भरें: सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक फील्ड्स सही से भरे गए हों।
  • सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जुटाएं: खुद के उपयोग का प्रूफ और अन्य संबंधित दस्तावेज।
  • फॉर्म जमा करें: पूरा भरा हुआ फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स 30 नवंबर की डेडलाइन से पहले PMC में जमा करें।
  • वेरिफिकेशन का इंतजार करें: PMC जमा की गई जानकारी को वेरिफाई करेगा।
  • संशोधित टैक्स बिल प्राप्त करें: एलिजिबल रेजिडेंट्स को 40% rebate के साथ संशोधित टैक्स बिल मिलेगा।
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निष्कर्ष

PMC द्वारा PT-3 फॉर्म सबमिशन की डेडलाइन 30 नवंबर तक बढ़ाने का निर्णय पुणे के रेजिडेंट्स के लिए राहत भरा है। ये कदम न केवल पब्लिक की मांग को स्वीकार करता है, बल्कि अधिक होमओनर्स को 40% Property Tax rebate का लाभ उठाने का मौका भी देता है। रेजिडेंट्स को सलाह दी जाती है कि इस एक्सटेंशन का लाभ उठाएं और किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने फॉर्म जल्द से जल्द जमा करें।

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